दीवार लेखन कर मतदाताओं को बताया गया मतदान का महत्व
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 गुरुवार 26 अक्टूबर 2023
DRMS NEWS शहडोल। जिले के खम्हरिया कला, देवरी-2 सहित अन्य ग्रामों में दीवार लेखन का कार्य कर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
दीवार लेखन में लिखा गया कि 17 नवम्बर को मतदान अवश्य करे, नशे न नोट से किस्मत बदलेगी वोट से, प्रजातंत्र से देश महान सब मिलकर करो मतदान जैसे अन्य स्लेागन प्रदर्शित किये जा रहे है।
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मतदाता की पहचान के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य
DRMS NEWS शहडोल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा।
मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र से मतदान का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है।
इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल है ।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं(एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
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मतदान केंद्रों में वेबकास्ट की व्यवस्था होगी
DRMS NEWS शहडोल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना कार्यक्रम अनुसार जिले की तीनों विधानसभा जैतपुर, ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर में 17 नवंबर को मतदान होगा।
मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक का नियत किया गया है। जिले के सभी केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए जिला निर्वाचन द्वारा मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा जा रहें हैं। जबकि आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर वेब-कास्टिंग की व्यवस्था होगी।
ताकि जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग किसी भी मतदान केंद्र की गतिविधियों पर नजर रख सके। मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। वही आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर बेव कास्टिंग के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।
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विधान सभा चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश
DRMS NEWS शहडोल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे।
आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टी.व्ही. चौनलों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पैनल परिचर्चाओं एवं वाद-विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।
यह जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे की अवधि के दौरान टी.व्ही. आदि पर प्रदर्शन प्रतिबंधित है।
आयोग ने इस बात को पुनः दोहराया है कि टी.व्ही अथवा रेडियो चौनल एवं केबल नेटवर्क 48 घंटे की अवधि के दौरान परिचर्चाओं में शामिल पैनलिस्ट या भागीदारों के विचारों सहित ऐसी कोई बात प्रसारित नहीं करेंगे, जिससे यह आभास हो कि किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रोत्साहित या पूर्वाग्रहित अथवा निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है।
आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो।
प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
प्रेस को उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रेस को किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल की छवि निर्माण के लिये किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल अथवा उनकी ओर से किसी अन्य द्वारा लिया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएँ स्वीकार नहीं करना चाहिए।
समाचार पत्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार और राजनैतिक दल के प्रति समर्थन जुटाने में लिप्त होंगे। प्रेस को किसी राजनैतिक दल या सत्ताधारी दल के बारे में कोई ऐसा विज्ञापन स्वीकार और प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी अदायगी सरकारी खजाने से हो।
प्रेस को निर्वाचन आयोग अथवा रिटर्निंग ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना चाहिए।
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