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टाइनशिप का नक्शा पास करने के एवज में मांगा 75 हजार की रिश्वत

भ्रष्‍टाचारी तत्कालीन उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश शहडोल शैलेष विनायक कोहद को 4 वर्ष की जेल           

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 गुरुवार 23 नवम्बर 2023

DRMS NEWS शहडोल श्रीमान आमोद आर्य प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) शहडोल के द्वारा 22 नवम्‍बर 2023 को विशेष सत्र  प्रकरण क्रमांक 03/16 शासन विरूद्ध शैलेष विनायक कोहद तात्‍कालीन उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश शहडोल  को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13 (1)डी तथा 13 (2) दोनों धाराओं में 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।  प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्रीमती कविता कैथवास विशेष लोक अभियोजक शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

 टाइनशिप का नक्शा पास करने के एवज में मांगा 75 हजार की रिश्वत 

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि 13 अप्रैल 2014 को शिकायतकर्ता हरीश अरोरा पिता स्व0 श्री इंद्रराज अरोरा  उम्र 45 वर्ष पाण्डव नगर शहडोल ने एक लिखित शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं वह ग्राम कुदरी तह0 सोहागपुर में उसकी पत्नी श्रीमती रज्जी अरोरा के नाम से 21 एकड़ भूमि जिसमें एक कॉलोनी/टाउनसिप का निर्माण करना चाह रहा था जिसके सबंध में उसने आरोपी शैलेश विनायक कोहद उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश को टाइनशिप का नक्शा पास करने के एवज में 75 हजार के रिश्वत की मांग की थी।  

शिकायतकर्ता की इसकी शिकायत पर लोकायुक्त संगठन रीवा द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान 17 अप्रैल 2014 को आरोपी को कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश में 75,000 रूपए नगद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 

संपूर्ण विवेचना उपरांत लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13 (1) डी,13 (2) के अधीन चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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नाबालिग से छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास                                    

DRMS NEWS शहडोल  श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संदीप कुमार सोनी (विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो अधिनियम) जिला शहडोल के द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक  49/20, शासन विरूद्ध असीम खान में आरोपी असीम खान उम्र 27 वर्ष स्‍व. अब्‍दुल वहीद निवासी वार्ड नं 05 पाण्‍डव नगर थाना कोतवाली जिला शहडोल म0प्र0 को को धारा 7 सपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन वर्ष, 354 भादवि0 में दो वर्ष, 354डी भादवि में एक वर्ष एवं  341 भादवि में 1 माह  के सश्रम कारावास एवं सभी धाराओं में 500-500/- के  रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई।

बुरी नियत से छेड़छाड़ करने, पीछा करने व रास्‍ता रोककर जाने से मारने की दी धमकी

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि  फरियादिया ने अपने पिता के साथ थाने में उपस्थित  होकर आरेापी असीम खान  के विरूद्ध बुरी नियत से छेड़छाड़ करने, पीछा करने व रास्‍ता रोककर जाने से मारने की धमकी देने बाबत रिपोर्ट लिखाई। 

रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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