विश्व एंटीबायोटिक जन जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम आयोजित
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 मंगलवार 21 नवम्बर 2023
DRMS NEWS शहडोल। सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय शहडोल डॉ. जीएस परिहार ने जानकारी दी है कि कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला चिकित्सालय शहडोल में विश्व एंटीबायोटिक जन जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि विश्व एंटीबायोटिक जन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत समस्त वार्ड प्रभारियों एवं विभाग प्रभारियों को जिला अस्पताल के उपकरणों के रख-रखाव में उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबल्स के बारे में अवगत कराते हुए कहा गया कि विभाग में संचालित होने वाले सभी प्रकार के उपकरणों का रख- रखाव अनुबंधित संस्था द्वारा ही कराना सुनिश्चित करेंगें।
विश्व एंटीबायोटिक जन जागरूकता सप्ताह के तहत जिला चिकित्सालय शहडोल परिसर से जागरूकता रैली भी नार्सिंग स्टाफ द्वारा निकाली गई।
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मतगणना माईक्रो आर्ब्जबर का प्रशिक्षण 26 नवम्बर को
DRMS NEWS शहडोल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने आदेश जारी किया है कि विधान सभा निर्वाचन 2023 के मतगणना माईक्रो अर्ब्जबर का प्रशिक्षण 26 नवम्बर 2023 को दोपहर 12ः00 बजे से शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल में दिया जायेगा।
जारी आदेश के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स डॉ. प्रमोद पाण्डेय प्रध्यापक पं. शम्भूनाथ शुक्ला वि.वि. शहडोल, अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ व्याख्याता डाइट शहडोल, अनिल उपध्याय प्राध्यापक शा. नेहरू महा. वि. बुढ़ार, पी.के सारलवार व्याख्याता शा. पालीटेक्निक कालेज शहडोल प्रशिक्षण स्थल में उपस्थित होकर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।
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मतगणना सुपरवाईजर एवं मतगणना सहायक का प्रशिक्षण 24 नवम्बर को
DRMS NEWS शहडोल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोमोनुस टोप्पो ने आदेश जारी किया है कि विधान सभा निर्वाचन 2023 के मतगणना सुपरवाईजर एवं मतगणना सहायक का प्रशिक्षण 24 नवम्बर 2023 को दोपहर 12ः00 बजे इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल में दिया जाना है।
जारी आदेश के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स डॉ प्रमोद पाण्डेय प्राध्यापक पं.शम्भूनाथ शुक्ला वि.वि. शहडोल, डॉ. के कुमार प्राध्यापक पं.शम्भूनाथ शुक्ला वि.वि. शहडोल, डॉ. अमित निगम प्राध्यापक पं.शम्भूनाथ शुक्ला वि.वि. शहडोल, अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ व्याख्याता डाइट शहडोल, अनिल उपाध्याय प्राध्यापक शा. नेहरू महा. वि. बुढ़ार, आर.सी. त्रिपाठी प्राध्यापक शा. महा.वि. ब्यौहारी, डॉ एम.के. भटनागर प्राध्यापक पं. शम्भूनाथ शुक्ला वि.वि. शहडोल, पी. के. सालवार व्याख्याता शा. पालीटेक्निक कालेज शहडोल, डॉ सी.एम.पी मिश्रा सहा. प्राध्यापक शा. इंदिरा गांधी क. महा. वि. शहडोल, डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहा. प्राध्यापक शा. इंदिरा गांधी क.महा.वि. शहडोल प्रशिक्षण स्थल में उपस्थित होकर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।
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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
DRMS NEWS शहडोल। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6रू30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।
प्रावधान के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा दंडनीय
श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
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मतगणना केन्द्र में मोबाइल फोन तथा शस्त्रों पर रहेगा प्रतिंबध
DRMS NEWS शहडोल। जिले के ब्यौहारी, जैतपुर एवं जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना तीन दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल में की जायेगी।
मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किये जा रहे हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्र में केवल मतगणना कर्मचारी, उम्मीदवार तथा उनके अनुमति प्राप्त मतगणना एजेण्ट एवं निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन कार्यालय से जारी प्रवेश पत्रधारी मीडियाकर्मी ही प्रवेश पा सकेंगे।
मतगणना केन्द्र में मोबाइल फोन उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना केन्द्र में किसी भी तरह के विस्फोटक अस्त्र-शस्त्र का भी प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी उम्मीदवार को शस्त्र सुरक्षा प्राप्त है तो केवल उम्मीदवार को ही प्रवेश मिलेगा।
उनके सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना केन्द्र में धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केन्द्र में आने वाले अधिकारी-कर्मचारी उम्मीदवार तथा उनके मतगणना एजेण्ट अपने प्रवेश पत्र साथ रखें। अपने साथ मोबाइल फोन, धूम्रपान सामग्री तथा किसी तरह का भोजन पदार्थ साथ लेकर न आएं।

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