17 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश के साथ सामान्य अवकाश घोषित
शहडोल 15 नवम्बर 2023- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्टूमेंट एक्ट), 1881 (1881 का क्रंमाक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 नवम्बर 2023 (मतदान दिवस के दिन) मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश के साथ-साथ सामान्य अवकाश घोषित किया है।

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