
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 बुधवार 15 नवम्बर 2023
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने शहडोल जिले की राजस्व सीमा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित
कलेक्टर ने शहडोल जिले की राजस्व सीमा के भीतर 15 नवम्बर को शाम 6.00 बजे से 17 नवम्बर को शाम 6ः00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा,
सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का जमाव अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसम्पर्क कार्यक्रम, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उक्त अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें,
उक्त अवधि में कल्याण मण्डपों, सामुदायिक भवनों, लॉज, अतिथिगृह के संचालकों द्वारा आगन्तुकों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा मतदान केन्द्र में बाहर से जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन हेतु तत्काल स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी,
मतदान केन्दों से 200 मीटर के दायरे में दल, अभ्यार्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नही
उपरोक्त अवधि में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा, इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्दों से 200 मीटर के दायरे में दल, अभ्यार्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी।
इस अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, अन्य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी तथा मतदान दिवस के लिये अभ्यर्थी,उनके निर्वाचन अभिकर्ता,कार्यकर्ता के लिये अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमत्ति के सभी तीनों वाहनों की विन्ड स्क्रीन पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होना।, अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 133 एवं लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123(5) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि लगाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा, मतदान केन्द्र पर तैनात किये जाने वाले सुरक्षा बल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूर्णत निषिद्ध रहेगा,
सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित
उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल, एक्जिट पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, उक्त अवधि में इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे- वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर (एक्सै), इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, आडियो-वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक न्यूज, भ्रमात्मक जानकारी फैलाना पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर काइम (इन्फाफर्मेशन टेक्नाालाजी एक्ट 2000) की धारा-66 ए एवं भारतीय दंड विधान 1860 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी, मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाने भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप विभिन्न वस्तुयें, नकद धनराशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले कृत्य सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियो अन्य व्यक्तियों के लिये पूर्णत वर्जित रहेगें।
उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 171 (बी) एवं (सी) के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी, मतदान केन्द्र में कर्तव्यरूढ़ अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी व्यरक्ति अथ्यिर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा।
मतदान केन्द्र में मतदान कर्मी एवं माइको-आब्जर्वर अपना मोबाइल फोन सायलेन्ट मोड में रख सकेंगे, अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में मुद्दित कराई जावेगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी, राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित कराना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
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प्रत्याशियों के व्यय पंजी का तृतीय निरीक्षण 14 नवम्बर को किया गया
DRMS NEWS शहडोल। विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के प्रत्याशियों के प्रतीक चिंह आवंटन के पश्चात मतदान दिवस तक के अवधि में प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन में हुए व्यय पंजी का निरीक्षण 3 बार कराना आवश्यक है।
जिला कोषालय अधिकारी राममिलन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक रामसिंह गुर्जर (IRS) के निर्देशानुसार व्यय पंजी का प्रथम निरीक्षण 5 नवम्बर, द्वितीय निरीक्षण 10 नवम्बर एवं तृतीय निरीक्षण 14 नवम्बर 2023 को निर्धारित है।
प्रथम 2 चरण क्रमश: 5 नवम्बर व 10 नवंबर तथा तृतीय चरण में 13 नवम्बर 2023 तक के व्यय का प्रस्ताशियों का लेखा निरीक्षण 14 नवंबर 2023 को रिटर्निंग ऑफीसर स्तर पर सहायक व्यय प्रेक्षक के स्थानीय कार्यालय में किया गया।
तृतीय निरीक्षण में विधानसभा क्षेत्र 83 ब्यौहारी के सभी पॉंच प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा का निरीक्षण कराया गया। प्रत्याशियों द्वारा बताये अनुसार शरद जुगलाल कोल (भारतीय जनता पार्टी) कुल व्यय राशि- 1563172/-, राम लखन सिंह (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कुल व्यय राशि रूपये 1604562/-, पुरूषोत्तम सिंह (गोणवाना गणतंत्र पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये 165325/-, राम दरस मांझी (पिपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया) कुल व्यय राशि रूपये 90110/- तथा देवीदीन बैगा (सपाक्स) कुल व्यय राशि रूपये 84233/-
इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र 84- जयसिंहनगर के 11 में से 10 प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा निरीक्षण कराया गया। प्रत्याशियों द्वारा बताये अनुसार नारेन्द्र सिंह मरावी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कुल व्यय राशि रूपये- 1363288/-, श्रीमती मनीषा सिंह (भारतीय जनता पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 418800/-, रंजीत सिंह 'पिंटू' (बहुजन समाज पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 92454/-, कौशलेन्द्र कुमार बैगा, (समाजवादी पार्टी ) कुल व्यय राशि रूपये- 401890/-, फूलबती सिंह (विन्ध जनता पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 147427/-, बैगा बिसाहूलाल (पिपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया 'डेमोक्रेटिक') कुल व्यय राशि रूपये- 30000/-, मनोज कुमार पनिका (इंडियन्स पिपुल्स अधिकार पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 146107/-, अजय कोल 'कोला' (निर्दलीय) कुल व्यय राशि रूपये- 36132/-, कामता सिंह मसराम (निर्दलीय) कुल व्यय राशि रूपये- 13400/-, कोल रमेश (निर्दलीय) कुल व्यय राशि रूपये- 158963/-, शिव कुमार बैगा (निर्दलीय) कुल व्यय राशि रूपये- 5000/-,
विधान सभा क्षेत्र 84- जयसिंहनगर के प्रत्याशी फूलबती सिंह (विन्ध जनता पार्टी), /-, कामता सिंह मसराम (निर्दलीय) तथा शिव कुमार बैगा (निर्दलीय) को निर्धारित समय पर लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोटिस जारी किया गया है।
इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र 85- जैतपुर के 11 में से 8 प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा निरीक्षण कराया गया। प्रत्याशियों द्वारा बताये अनुसार उमा धुर्वे (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कुल व्यय राशि रूपये- 230746/-, जय सिंह मरावी (भारतीय जनता पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 823703/-, कतहुरा (आजाद समाज पार्टी 'कांशीराम') कुल व्यय राशि रूपये- 131994/-, काजल बाई (वास्तविक भारत पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 80880/-, नारायण सिंह कुशराम (बहुजन गोंडवाना पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 41679/-, पाव भीमसेन सिंह (पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया 'डेमोक्रेटिक') कुल व्यय राशि रूपये- 27200/-, फतेबहादुर (भारतीय शक्ति चेतना पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 15065/-, भारत सिंह ओलाड़ी (गोंडवाना गणतंत्र पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 15500/-, विक्रम बैगा (विंध्य जनता पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 5500/-, विशेषर सिंह पाव (समाजवादी पार्टी) कुल व्यय राशि रूपये- 81837/-, शिव प्रसाद पावले (निर्दलीय) कुल व्यय राशि रूपये 34667/-,
उपरोक्त में से 85-जैतपुर के प्रत्याशी भारत सिंह ओलाड़ी (गोंडवाना गणतंत्र पार्टी), विक्रम बैगा (विंध्य जनता पार्टी) तथा पाव भीमसेन सिंह (पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया 'डेमोक्रेटिक') को निर्धारित समय पर लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोटिस जारी किया गया है।
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खेत खलिहान पहुंच कर मतदाताओं को कर रहे मतदान हेतु आमंत्रित
DRMS NEWS शहडोल। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के इस कड़ी में जिले के विभिन्न ग्रामों में युवा मतदाता एवं महिलाओं द्वारा मतदान के प्रति जागरूक करने एवं 17 नवम्बर को होने वाले मतदान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए खेत खलिहान पर काम कर रहे मतदाताओं को पीला चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है।
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मतदान लोकतंत्र का आधार- जिला निर्वाचन अधिकारी
DRMS NEWS शहडोल। लोकतंत्र का सम्मान करेंगे 17 नवम्बर को मतदान जरूर करेंगे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 17 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया होने जा रही है, इसके लिए सभी मतदाता 17 नवम्बर को अपने मतदान केंद्र जाए और अपने मताधिकार का उपयोग करे, मतदान अवश्य करे चाहे कितनी भी व्यस्तता हो कितना भी जरूरी कार्य हो लेकिन मतदान के लिए दो मिनट अवश्य निकाले ये मतदान लोकतंत्र का आधार है और इस लोकंतत्र में एक-एक मतदाताओं का महत्व होता है।
जिले के मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें किसी के प्रलोभन में बिना आए। मतदान सभी मतदाताओं का अधिकार है।
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बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी
DRMS NEWS शहडोल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.के. जिला शहडोल को पत्र जारी किया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग के निर्देशानुसार 16 नवम्बर 2023 को मतदान दल प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पहुंचेगें एवं 17 नवम्बर 2023 को मतदान होगा तथा 03 दिसम्बर 2023 को मतगणना होगी।
इस हेतु 16, 17 नवम्बर एवं 03 दिसम्बर 2023 को बिजली की आपूर्ति निर्वाद्ध रूप से चलती रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
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