
उप संचालक जी.एस. मर्सकोले मीडिया सेंटर हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 गुरुवार 30 नवम्बर 2023
DRMS NEWS शहडोल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना हेतु पॉलीटेक्निक कालेज शहडोल में मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर की व्यवस्थाएं हेतु उप संचालक जन सम्पर्क शहडोल जी.एस. मर्सकोले को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उप संचालक जन सम्पर्क शहडोल विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों के बैठने सहित अन्य व्यवस्थाएं एवं काउण्टिग हाल में समय-समय पर मीडिया कर्मी को विधान सभा वार भ्रमण कराने एवं उन्हें मतगणना के दौरान राउंडवार परिणामों से अवगत कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि उप संचालक जनसम्पर्क जी.एस. मर्सकोले मीडिया कर्मियों के मोबाईल को सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे।
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नियुक्ति और पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे उम्मीदवारों के अभिकर्ता
DRMS NEWS शहडोल। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिये उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त गणना अभिकर्त्ताओं को गणना कक्ष में प्रवेश के पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। नियुक्ति पत्र अथवा पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।
आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसकी व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा।
गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसे नियुक्त किया गया है। उसे दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर जाने की अनुमति होगी।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतगणना हॉल के अंदर सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को रिटर्निंग अधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। गणना अभिकर्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जो उसके निर्देशों की अवहेलना करता है।
आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्तियों को मतगणना हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब एक बार मतगणना अभिकर्ता और अन्य लोग मतगणना हॉल के अंदर होते हैं, तो उन्हें आमतौर पर परिणाम घोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी।
मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है। गणना अभिकर्ता को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी।
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