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आम नागरिकों को योजनाओं के प्रति जागरूकता करने भारत संकल्प यात्रा

 भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बैठक आयोजित

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 शुक्रवार 8 दिसम्बर 2023

DRMS NEWS शहडोल।  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश जैन की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में 8 दिसम्बर 2023 को भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जिला पंचायत  राजेश जैन ने कहा कि इस यात्रा  का  उद्देश्य  आम नागरिकों को योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना, उन सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं को पहुंचाना है। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी लाभांवित हितग्राहियों को चिन्हित करें एवं भारत संकल्प यात्रा के दौरान नवाचार भी करना सुनिश्चित करेंगे। 

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत  मुद्रिका सिंह, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनोज लरोकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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सामूहिक बलात्‍संग के आरोपीगण को आजीवन कारावास            

शहडोल।  माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ब्‍यौहारी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 03/21, शासन विरूद्ध मधुरेश केवट वगैरह में आरोपी 1 मधुरेश  केवट पिता सुख लाल केवट उम्र 22 वर्ष एवं शकुंतला केवट पति प्रदीप केवट उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कुम्हिया थाना देवलोंद जिला शहडोल को धारा 376,ध क, 366ए, 342 भादवि0 एवं पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 में दोषी पाते हुये दोनो को शेष प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास एवं 16-16 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । 

शासन की ओर से प्रकरण में आर0के0 चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्‍यौहारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।

बर्तन साफ करने आई नाबालिग को कमरे में बंद कर किया गलत काम 

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा बताया कि 11 मार्च 2020 को पीड़िता जब अपने मोहल्‍ले कस्‍बा बाणसागर में रहने वाली परिवार की भाभी आरोपी शकुंतला केवट के घर में करीब  3 बजे दिन बर्तन मांगने के लिये गयी थी, तब शकुंतला के घर में उसका भाई मधुरेश केवट आया हुआ था। 

शकुंतला के घर में मिली तो उससे बर्तन मांगा तो उसने पीड़िता को कमरे के अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तथा अंदर आरोपी मधुरेश उसे तखत में गिराकर उसका मुंह हाथ से दबाकर  कपड़े उतार दिया और धमकी देते हुये उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद अपनी बहन शकुंतला को दरवाजा खोलने को कहा तो उसने दरवाजा खोला तब पीड़िता  बाहर आई और घर जाकर  सारी बात बताई तब उसके पिता थाना लेकर गये और रिपोर्ट लेख कराए रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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