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24 फरवरी को आयोजित होगा समाधान शिविर

आपसी सहमति से राजस्व, वन, विद्युत व अन्य प्रकरणों के होंगे निराकरण-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 गुरुवार 22 फरवरी 2024

DRMS NEWS शहडोल।  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार जैन ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि 24 फरवरी को समाधान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमे राजस्व, वन, विद्युत आदि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति के साथ किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि समाधान शिविर जो कि आपके लिए और आपकी सुविधा के लिए है और इसमें न केवल ऐसे विवाद रखे गए हैं जो न्यायिक विवाद हैं बल्कि ऐसे विवाद रखे गए हैं जो सामान्य दिन प्रतिदिन काम आने वाले जैसे समग्र आईडी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सीएम हेल्पलाइन संबंधित आदि विवाद शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को समाधान शिविर का उद्देश्य न्याय आपके द्वार पहुंचे तथा ऐसे शिविर में पहुंचकर अपनी बात रख सकते हैं।        समाधान शिविर में तीन स्तरीय समिति गठित की गई है प्रथम स्तर की कमेटी में यह दायित्व सौंपा गया है कि फॉरेस्ट गार्ड, नगर पालिका के कर्मचारी,पुलिस आरक्षक एवं राजस्व विभाग के पटवारी घर-घर जाकर देखे की किनके बीच विवाद है और उस विवाद का आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलह करने का प्रयास करेंगे, ऐसा सुलह होने के पश्चात उस विवाद का प्रकरण पेंडिंग चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चाहे वन विभाग का रेंजर हो या चाहे जिस न्यायालय में विवाद पेंडिंग हो वहां पक्षकर आएंगे और उनकी आपसी सहमति से विवादों का सौहार्दपूर्ण  वातावरण में निराकरण करें।

समाधान आपके द्वार में नगरीय निकाय के कर वसूली प्रकरणों में  होगी छूट

समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत समाधान शिविर  24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शिविर में नगरीय निकाय के संपत्तिकर, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में  संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक परंतु 1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया है मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये  तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। 

जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक परन्तु 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत  तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी। यह छूट दिनांक 24.02.2024 को समाधान आपके द्वार  योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले         

समाधान एवं लोक अदालत शिविर के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत/समाधान शिविर के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में दिनांक 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार शिविर योजना के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें न्यायिक प्रकरणों के साथ राजस्व, नगरीय निकाय, विद्युत, वन आदि विभागों के प्रकरणों का निराकरण होगा । समाधान आपके द्वार योजना की अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।

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