मर्ग एवं पीएम रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन कर वैधानिक कार्यवाही करें : एडीजीपी डी.सी. सागर
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 शुक्रवार 2 फरवरी 2024
DRMS NEWS शहडोल। शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी. सी. सागर द्वारा थाना नौरोजाबाद में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 52/2024 धारा 302, 201 भादवि के घटना स्थल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण 02 फरवरी 2024 को किया गया।
इस प्रकरण में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतक मनुआ अगरिया के सिर में अज्ञात हथियार से गंभीर चोट पहुंचाकर ग्राम बिछिया के सरहा पानी नाला खाई जंगल में शव को फेंक दिया गया था।
मन्नू अगरिया 08 जनवरी 2021 को दोपहर अपने रिश्तेदार के घर से गांव तरफ निकला था, जो रात तक घर नहीं आया था। पता-तलाश करने पर 11 जनवरी 2024 को सरहा पानी नाला खाई में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था।
इसकी सूचना कैलाश लाल अगरिया द्वारा दिए जाने पर थाना नौरोजाबाद में मर्ग क्रमांक 04/2024 कायम किया गया और पुलिस द्वारा मर्ग जांच उपरांत हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान एसडीओपी शिव चरण सिंह बोहित, उपनिरीक्षक शिवनाथ प्रजापति, एएसआई दिनेश पाण्डेय, गनमैन मनीष यादव, प्रधान आरक्षक चालक जस्टिन टोप्पो और आरक्षक चालक नेहरू तिलगाम उपस्थित रहे।
एडीजीपी डी.सी. सागर द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, एसडीओपी पाली और पुलिस अधीक्षक उमरिया को अपराध की गहनता से विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त एडीजीपी डी.सी. सागर द्वारा हत्या में संलिप्त अज्ञात आरोपियों की सूचना देने या गिरफ्तार करने में मदद करवाने वाले व्यक्ति को तीस हजार रुपये ईनाम देने का उद्घोषणा आदेश जारी किया गया है।
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