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समीक्षा बैठक के दौरान इन अपराधों की केस डायरी का अवलोकन किया

जोन स्‍तर पर एडीजीपी डी.सी. सागर द्वारा की गई अपराध समीक्षा बैठक

शहडोल। डी.सी.सागर, एडीजीपी शहडोल जोन द्वारा जिला शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर के पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षकों एवं विवेचकों के साथ अपराध समीक्षा बैठक किया गया। इस बैठक में दिनांक 01.01.2024 से 06.03.2024 तक की अवधि में घटित चोरी, लूट, डकैती एवं हत्‍या के अपराधों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान इन अपराधों की केस डायरी का अवलोकन किया गया और फोरेंसिक, सायबर फोरेंसिंक एवं वैज्ञानिक आधार पर गुणवत्‍तापूर्ण विवेचना हेतु विवेचकों को निर्देश दिए गए। 

हत्‍या के प्रकरणों की विवेचना के लिए निम्‍नलिखित निर्देश दिए गए : 

1.घटना स्‍थल से संबंधित भौतिक साक्ष्‍य, मृतक एवं आरोपी में अंतर्संबंध ज्ञात करने के लिए फोरेंसिक साइंस के सिद्धांतों, सायबर फोरेंसिक्‍स, लॉस्‍ट सीन थ्‍योरी एवं परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍यों एवं साक्षियों को संवेदनशीलता से विवेचना में संग्रहित करें। 

चोरी, लूट, डकैती के प्रकरणों की विवेचना के लिए निम्‍नलिखित निर्देश दिए गए : 

1.नियमित रूप से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी रात्रि गस्‍त करें। गस्‍त के दौरान मुसाफिरों की चेकिंग करें।  

2.निगरानी बदमाश एवं गुण्‍डा बदमाश की सतत चेकिंग करें। 

इसके अतिरिक्‍त एडीजीपी डीसी सागर द्वारा रेलवे स्‍टेशन के नजदीक पूर्व में घटित अज्ञात महिला की नृशंस हत्‍या के घटना स्‍थल पर अनूपपुर, उमरिया और शहडोल से आये थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को साथ ले जाकर व्‍यवसायिक दृष्टि से अंधे कत्‍ल की गुत्‍थी सुलझाने में विवेचना की रूपरेखा एवं रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। 

अपराध समीक्षा बैठक में कुमार प्रतीक पुलिस अधीक्षक शहडोल, जितेन्‍द्र सिंह पवांर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, अंजुलता पटले अति. पुलिस अधीक्षक शहडोल, शिव कुमार सिंह अति. पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, प्रतिपाल सिंह महोबिया अति. पुलिस अधीक्षक उमरिया और थानों से विवेचक गण उपस्थित रहे। 

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थाना सीधी के ग्राम डोम्हार में सोते समय रमदमन सिंह हुई अंधी हत्या का पदार्फाश

शहडोल। 01.03.2024 को थाना सीधी अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में ग्राम डोम्हार अंतर्गत मृतक रमदमन सिंह गोंड उम्र 55 वर्ष की हत्या सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाक में चोट पहुंचाकर एवं गमछे से गले में फंदा लगाकर कर दी गई है। रिपोर्ट पर थाना सीधी में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी श्री रविप्रकाश कोल एवं थाना प्रभारी निरीक्षक राज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उनि श्याम सिंह सार्टे, सउनि मिथिला प्रसाद मिश्रा, प्र.आर. अखण्ड सिंह, म.आर. संध्या सिंह दौरान विवेचना पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक साक्ष्य संकलित किये गए। पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक द्वारा घटना स्थल का फोरेंसिक विशेषज्ञ, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के द्वारा साक्ष्यों का संकलन करने और फरियादी एवं परिजनों के कथन लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने हेतु निदेर्शित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन श्री डी. सी. सागर के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध 30,000/- रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई। 

प्राप्त साक्ष्य एवं कथनों के आधार पर संदेही आलोक गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी कुन्दा टोला बनसुकली को पकड़ा गया। आलोक गुप्ता से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई जिस पर उसकी घटना समय पर घटना स्थल पर मौजूदगी के संबंध में बताये गए तथ्य की तस्दीक करने पर वास्तविकता से भिन्नता पाई गई जिस पर उसके विरूद्ध घटना में संलिप्तता के संदेह को बल मिला। पुलिस द्वारा आलोक गुप्ता से मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई जिस पर उसने प्रेम-प्रसंग के चलते उक्त हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा घटना के समय आरोपी के द्वारा पहने गए कपड़े जिन पर खून के धब्बे हैं, जो उसने पास में ही एक तालाब और गोहपारू के पास सेमरा गांव में फेंक दिये थे, को उसके बताये अनुसार उक्त स्थानों से बरामद किया गया है। आरोपी आलोक गुप्ता को सीधी पुलिस द्वारा दिनांक 09.03.2024 को सतत् प्रयासों के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया है। 

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नाबालिक के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाला आरोपी मानपुर जिला उमरिया के पास से गिरफ्तार

शहडोल। पपौंध थाना अंतर्गत पीड़िता के परिजनों के द्वारा दिनांक 05.03.24 को थाने में उपस्थित होकर रिपोटर् लेख कराई गई थी कि 04.03.24 को जब वे लोग घर पर नहीं थे तब घर में 13 वर्षीय लड़की को अकेला पाकर गांव में ही रहने वाला आरोपी राजेश सिंह उम्र 29 वर्ष अपनी मोटर सायकल में बैठाकर फुल्की खिलाने के बहाने जंगल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बालिका के द्वारा पूरी बात अपने घरवालों को बताई गई। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 376, 376(3), 323, 506 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

अपराध पंजीबद्व के बाद से ही पपौंध पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किये गए। पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक द्वारा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गए। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 09.03.24 को आरोपी राजेश सिंह उम्र 29 वर्ष को ग्राम घियार थाना मानपुर जिला उमरिया से गिरफ्तार किया गया है।

उक्त कायर्वाही में थाना प्रभारी पपौंध निरी0 एम0एल0 वमार् के नेतृत्व में सउनि0 विपिन बागरी, सउनि गुलाब सिंह, सउनि प्रमोद सिंह, आर. हनुमान सिंह की महत्वपूणर् भूमिका रही।  

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बुढार पुलिस ने अवैध खनिज रेत का परिवहन करते ट्रेक्टर को किया जप्त

शहडोल। थाना बुढार क्षेत्रांतर्गत 08.03.24 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मरजाद तरफ रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर बुढार पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखा तो ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 18 ए.बी. 7589 मय रेत लोड आते दिखा। ट्रेक्टर चालक पुलिस को आता देखकर ट्रेक्टर छोडकर भाग गया जिस पर बुढार पुलिस द्वारा उक्त वाहन को मय रेत लोड जप्त कर आरोपी अज्ञात चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध भादवि एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

उक्त कायर्वाही में थाना प्रभारी बुढार के नेतृत्व में प्र0आर0 जगत सिंह एवं आर0 आशीष तिवारी की महत्वपूणर् भूमिका रही।

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धनपुरी पुलिस ने की आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही 

शहडोल। थाना धनपुरी क्षेत्रांतर्गत कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि धनपुरी में एक व्यक्ति लोहे का चाकू दिखाकर आमजन को डरा धमका रहा है। सूचना पर बुढार पुलिस द्वारा उक्त स्थान में दबिश देकर आरोपी मुकेश कुशवाहा पिता गोविन्द कुशवाहा उम्र 34 वषर् नि0 देवरा रोड को पकड़कर तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अद्द लोहे का चाकू मिला। जिसे जप्त कर उक्त आरोपी के विरूद्ध आम्सर् एक्ट के तहत कायर्वाही की गई। उक्त कायर्वाही में सउनि0 महेन्द्र बागरी की महत्वपूणर् भूमिका रही।

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यातायात पुलिस ने 97 चालानों में 37,800/- रूपये समंस शुल्क वसूले 

शहडोल। जिला शहडोल पुलिस द्वारा दिनांक 08.03.2024 को बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चालाने वाले, बिना सीटबेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलाने वाले चालकों एवं अन्य के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत 97 चालानों में 37,800/- रूपये समंस शुल्क वसूल किया गया कायर्वाही जारी है। पुलिस द्वारा संबंधितों के विरूद्ध चालानी कायर्वाही करते हुए नियमों का पालन करने हेतु कड़ाईपूवर्क निदेर्शित किया गया। 

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शहडोल पुलिस ने की आबकारी एक्ट के तहत 03 कार्यवाही 


थाना जैतपुर क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्र0आर0 नारेन्द्र सिंह ने ग्राम केरहा में दबिश देकर आरोपिया लक्षमण सिंह की पत्नी निवासी केरहा के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 600 रूपये की मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है। 

थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्र0आर0 राकेश शुक्ला ने ग्राम मोहतरा में दबिश देकर आरोपी राजा प्रजापति पिता मोतिया प्रजापति उम्र 28 वषर् नि0 मोहतरा के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 600 रूपये की मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है। 

थाना अमलाई क्षेत्रांतगर्त दिनांक 08.03.24 को अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्र0आर0 राकेश सिंह ने बकहो में दबिश देकर आरोपी मुन्नू पिता भागवानदीन गुप्ता निवासी बकहो के कब्जे से 20 पाव देशी शराब कीमती 1400 रूपये की मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 

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