एडीजीपी डी.सी. सागर ने हत्या के अज्ञात आरोपी का पता कराने में मदद पर तीस हजार रुपये ईनाम की उद्घोषणा
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 बुधवार 6 मार्च 2024
DRMS NEWS शहडोल। 29 फरवरी 2024 से 01 मार्च 2024 के दरम्यानी रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रमदमन सिंह गोंड़ पिता सुखई सिंह गोड़, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम डोम्हार थाना सीधी जिला शहडोल केे नाक और माथे पर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई, गले में गमछा कसकर चारपाई से बांध दिया गया और मृतक के ऊपर रजाई डाल दी गई।
रिपोर्ट पर सीधी थाने में अपराध क्रमांक 56/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है, आरोपी की गिरफ्तारी अत्यंत आवश्यक है।
घोषणा के अनुसार अज्ञात आरोपी को पकड़ने में सुरागरसी/पुलिस की मदद करें। इस प्रकरण में डी.सी.सागर, एडीजीपी शहडोल जोन द्वारा 04 मार्च 2024 को रूपये 30,000/- की ईनाम उदघोषणा की गई है और अपराध की फोरेंसिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना हेतु समुचित निर्देश दिए गए हैं।
प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये एडीजीपी डी.सी.सागर ने 06 मार्च 2024 को अपराध के घटना स्थल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी किया गया और थाना प्रभारी सीधी, एसडीओपी ब्यौहारी एवं पुलिस अधीक्षक शहडोल को घटना स्थल का फोरेंसिक विशेषज्ञ, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के द्वारा वैज्ञानिक एवं फोरेंसिक तथ्यों व साक्ष्यों का संकलन करने और फरियादी एवं परिजनों के कथन लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया।
साथ ही अज्ञात आरोपियों की पतारसी/गिरफ्तारी के लिए डीसी सागर द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्र. 80 (बी)(1) में दिये गये प्रावधानों के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया गया कि, जो व्यक्ति प्रकरण के अज्ञात आरोपी के संबंध में सार्थक सूचना देगा या आरोपी की गिरफ्तारी कराने में पुलिस की मदद करेगा, प्रकरण में उस व्यक्ति को रूपये 30,000/- ईनाम दिया जायेगा।
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