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19 अप्रैल को मतदान करने की अपील

मतदान का संदेश देने मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 

DRMS NEWS शहडोल लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु  आज जिले के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने हेतु संभागीय मुख्यालय शहडोल के जय स्तंभ चौक से न्यू गांधी चौक होते हुए महात्मा गांधी स्टेडियम तक मैराथन दौड़ आयोजित की गई। 

मैराथन दौड़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश जैन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिन्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुद्रिका सिंह, अशोक मरावी सहित काफी संख्या में युवाओं ने सहभागिता निभाई तथा अधिकारियों द्वारा सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, अपना फर्ज निभाना है वोट डालने जाना है, मेरा वोट, मेरी पहचान शत-प्रतिशत करना है मतदान जैसे अन्य नारे लगाकर 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की गई।

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शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

DRMS NEWS शहडोलकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरूण भटनागर ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 द्वितीय चरण में मैहर जिले में मतदान 26 अप्रैल 2024 को होने के दौरान मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल 2024 को शाम 06 बजे से  26 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। 

जारी आदेश में कहा गया है कि शुष्क दिवस के दौरान शहडोल जिले की कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान देवलोंद पूर्णतः बंद, मदिरा क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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 जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश

DRMS NEWS शहडोल कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर ने   लोकसभा निर्वाचन हेतु दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के लिये शहडोल जिले में दिनांक 19/04/2024 को मतदान सम्पन्न होना है। 

मतदान के 48 घंटे पूर्व से किसी भी अनैतिक, अवैधानिक, संदिग्‍ध, अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाकर लोक परिशान्ति बनाए रखने एवं मतदान की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया को निर्विघ्‍न एवं निष्‍पक्ष रूप से सम्‍पन्‍न कराने के उद्देश्‍य से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल जिले की राजस्‍व सीमा के भीतर 17 अप्रैल 2024 को शाम 6.00 बजे से 19 अप्रैल 20243 को शाम 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।  

ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित

जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश की अवधि के दौरान राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का जमाव अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसम्पर्क कार्यक्रम, इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, इस अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें। 

इस अवधि में कल्याण मण्‍डपों/सामुदायिक भवनों/लॉज/अतिथिगृह के संचालकों द्वारा आगन्तुकों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा मतदान केन्द्र में बाहर से जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन हेतु तत्‍काल स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी।  उपरोक्त अवधि में किसी भी ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।  

इस अवधि के दौरान किसी भी व्‍यक्ति, अभ्‍यर्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय/ शैक्षणिक संस्थाओं/मतदान केन्दों से 200 मीटर के दायरे में दल/अभ्‍यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। 

उक्त अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी/राजनैतिक दल/अन्‍य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन (Precertification) कराना आवश्यक होगा। 

उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी, इस आदेश के जारी होते ही प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी तथा मतदान दिवस के लिये अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता के लिये अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 

इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमति के सभी तीनों वाहनों की विन्ड स्‍क्रीन पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होना, अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। 

ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 133 एवं लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123(5) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

राजनैतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्‍डे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्‍स इत्यादि लगाना पूर्णत: रहेगा निषिद्ध

मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्‍डे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्‍स इत्यादि लगाना पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। मतदान केन्द्र पर तैनात किये जाने वाले सुरक्षा बल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति/अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूर्णत निषिद्ध रहेगा। 

सोशल मीडिया, इलेक्ट्राॅनिक एवं प्रिंट मीडिया में चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित

उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल, एक्जिट पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, 

उक्त अवधि में इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे- वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर (एक्‍स), इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, आडियो- वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक न्यूज/भ्रमात्मक जानकारी फैलाना पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर क्राइम (इन्‍फार्मेशन टेक्‍नालाजी एक्ट 2000) की धारा-66 ए एवं भारतीय दंड विधान 1860 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।

मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाने भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप विभिन्न वस्तुयें/नकद धनराशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले कृत्‍य सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियो अन्य व्यक्तियों के लिये पूर्णत वर्जित रहेगें। 

उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 171 (बी) एवं (सी) के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी, मतदान केन्द्र में कर्तव्यरूढ़ अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी व्‍यक्ति अभ्‍यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। 

मतदान केन्द्र में मतदान कर्मी एवं माइको- आब्जर्वर अपना मोबाइल फोन सायलेन्ट मोड में रख सकेंग, अभ्यर्थी/ राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में मुद्रित कराई जावेगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी / राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित कराना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

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12 वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ मतदाता कर सकते है मतदान 

DRMS NEWS शहडोल लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदाता 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ भी मतदान कर सकते है, वैकल्पिक पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है। इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल है।

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कमिश्नर ने सामग्री वितरण स्थल का किया निरीक्षण


DRMS NEWS शहडोल लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने संभागीय मुख्यालय शहडोल के शासकीय पाॅलिटेक्न्कि काॅलेज शहडोल में बनाए गए मतदान सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण किया। 

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने विधानसभावार बनाए गए वाहन की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम के बैरिकेटिंग, अग्निशमन जैसे अन्य निर्वाचन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। 

कमिश्नर शहडोल संभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामग्री वितरण के समय किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। 

निरीक्षण के दौरान एडीजीपी डीसी सागर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती प्रगति वर्मा सहित अन्य अधिकारी साथ रहें।

साहित्य, संस्कृति, समाज, शिक्षा, सेहत, संगीत और प्रत्येक सकारात्मक खबर, कविता, आलेख आदि का स्वागत है। 

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