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पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचारण में लेते हुए कलेक्टर ने पॉंचों आरोपियों को 03 महीने के लिए निरुद्ध करने का किया आदेश जारी

 एन.एस.ए. के तहत सामूहिक बलात्‍संग के पांचों आरोपियों को 3 माह हेतु किया निरुद्ध 

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 

DRMS NEWS शहडोल कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी तरुण भटनागर द्वारा नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक बलात्‍संग के दुर्दान्‍त आरोपियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रस्‍ताव को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचारण में लेते हुए, 9 मई को 2024 राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत पॉंचों आरोपियों को 03 महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। 

यह उल्‍लेखनीय है कि थाना कोतवाली शहडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कल्‍याणपुर में  06 मई 2024 को एक नाबालिग लड़की के साथ पॉंच आरोपियों ने सामूहिक बलात्‍संग की घटना कारित किए थे, जिस पर थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्रमांक 290/2024 धारा 376-D, 376 (2) N, 376 (DA) भादवि, 5 (G), 6 पॉक्‍सो एक्‍ट पंजीबद्ध हुआ है। इसमें दुर्दान्‍त आरोपियों ने क्रूरतापूर्ण तरीके से गंभीर, सनसनीखेज एवं जघन्‍य अपराध को अंजाम दिया है। 

कुमार प्रतीक, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए, राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत आरोपियों को निरुद्ध करने के लिए जिला दण्‍डाधिकारी शहडोल को प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया गया था। साथ ही पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना चिन्हित श्रेणी अंतर्गत की जा रही है। राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत 3 माह के लिए निरुद्ध किए गए पांच आरोपी जिसमें ऐश्वर्य निधि गुप्ता उर्फ लल्लू गुप्ता पिता  स्वामी शरण गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर वार्ड क्रमांक 08 शहडोल थाना कोतवाली शहडोल, साहिल कुरैशी पिता सहीद कुरैशी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर वार्ड नंबर 06 शहडोल, कैलाश उर्फ मन्नू पनिका पिता राजू पनिका उम्र 29 वर्ष निवासी कल्याणपुर वार्ड नंबर 08 शहडोल, मोहम्मद समीम पिता मोहम्मद अकरम उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना कोतवाली जिला शहडोल (म.प्र.), मोहम्मद अफजल अंसारी पिता मोहम्मद फारुख अंसारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर वार्ड न. 06 शहडोल  शामिल है।

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