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15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध: नियम तोड़ने पर होगी जेल और जुर्माना


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drms news (मानपुर-उमरिया)मध्यप्रदेश में मछली पालन विभाग द्वारा मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत राज्य की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार बंद ऋतु की घोषणा: मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को ‘बंद ऋतु’ घोषित किया गया है।

प्रतिबंध का दायरा: शासन के ज्ञापन के अनुसार, ऐसे छोटे तालाब या जल स्रोत जिनका नदियों से कोई संबंध नहीं है और जो ‘निर्दिष्ट जल’ की परिभाषा में नहीं आते, उन्हें छोड़कर समस्त नदियों और जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सख्त कानूनी प्रावधान: सहायक संचालक मत्स्योद्योग के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर ‘मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981’ की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी को एक वर्ष का कारावास, 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

विभाग की चेतावनी: अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने, खरीदने, बेचने या परिवहन करने पर पूरी तरह रोक है। साथ ही, ऐसे कार्यों में किसी भी प्रकार का सहयोग देने वालों के विरुद्ध भी सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह कृपया http://www.drmsnews.online वेबसाइट को शेयर, लाईक व लाइव जरूर करें और विज्ञापन व समाचारों के लिए संपर्क करें। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। डिस्क्लेमर : यहां पर दिया गया प्रसारित व प्रकाशित विज्ञापन/समाचार, हमें विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है, जिसे केवल सूचना के लिए दी जा रही है drms newsसंपादक इसकी पुष्टि नही करता और ना ही जिम्मेदार है। 8962637936

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