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भवन का छज्जा गिरने की सूचना पर नगर पालिका ने तत्काल की कार्रवाई


मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आशा जितेंद्र भंडारी की तत्परता से मौके पर पहुंचा नगर पालिका अमला, क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाकर स्थल किया सुरक्षित

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drms news (शहडोल)। वार्ड क्रमांक 22 स्थित बस स्टैंड रोड पर विजय साउंड के संचालक के भवन का छज्जा गिरने की सूचना 22 सितंबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नगर पालिका परिषद शहडोल को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आशा जितेंद्र भंडारी की तत्परता से नगर पालिका का अमला तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की।

मौके पर कुछ लोगों द्वारा भवन के अंदर किसी मजदूर के फंसे होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। नगर पालिका अमले द्वारा तत्काल मौके पर मौजूद मजदूरों एवं भवन स्वामी से जानकारी ली गई। दुकान संचालक से पूछताछ एवं स्थल निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है तथा भवन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। किसी व्यक्ति के घायल या चोटिल होने की भी पुष्टि नहीं हुई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भवन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया गया। संभावित दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए भवन के सामने गिरे मलबे एवं क्षतिग्रस्त हिस्से को तत्काल हटाया गया तथा स्थल को सुरक्षित किया गया, ताकि राहगीरों एवं आसपास के नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सामने का शटर बंद कर भवन के अंदर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसकी जानकारी नगर पालिका परिषद को नहीं थी। इस संबंध में संबंधित निर्माणकर्ता को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा स्वीकृत भवन अनुज्ञा के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आशा जितेंद्र भंडारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर क्षेत्र में भवन निर्माण, परिवर्तन एवं मरम्मत संबंधी कार्यों की नियमानुसार निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भवन में निर्माण, परिवर्तन अथवा मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नगर पालिका से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें तथा स्वीकृत भवन अनुज्ञा के अनुरूप ही कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह कृपया http://www.drmsnews.in वेबसाइट को शेयर, लाईक व लाइव जरूर करें और विज्ञापन व समाचारों के लिए संपर्क करें। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। डिस्क्लेमर : यहां पर दिया गया प्रसारित व प्रकाशित विज्ञापन/समाचार, हमें विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है, जिसे केवल सूचना के लिए दी जा रही है drms news व संपादक इसकी पुष्टि नही करता और ना ही जिम्मेदार है। 8962637936

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